25 हजार का जुर्माना लगाया…..

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चंडीगढ़ – 9 साल की बच्ची की शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और विपुल मेडकॉर्प पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही बच्ची के इलाज पर हुए खर्च की राशि भी लौटाने का आदेश दिया है। दरअसल 9 साल की बच्ची इशप्रीत का पुणे में ट्रीटमेंट हुआ था, उसके इलाज पर काफी रुपए खर्च हुए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी के बावजूद बच्ची के इलाज पर हुए खर्च का क्लेम नहीं दिया था। जिसके बाद बच्ची ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और विपुल मेडकॉर्प के खिलाफ कंज्यूमर केस फाइल किया। बच्ची ने मां के जरिए शिकायत किया था। कंज्यूमर फोरम ने बच्ची शिकायत पर इंश्योरेंस कंपनियों पर 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है इलाज पर हुए खर्च लौटाने का निर्देश दिया है। केस के मुताबिक गढ़शंकर, होशियारपुर की इशप्रीत कौर और मां जसवीर कौर ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस करवाई थी। इसमें विपुल मेडकॉर्प कंपनी थर्ड पार्टी एजेंट थी। उन्हीं ने ये इंश्योरेंस करवाई थी। इशप्रीत को चलने-फिरने में दिक्कत थी और उसकी सर्जरी होनी थी। उसे 5 जून 2017 को पुणे के यूनिवर्सल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सर्जरी के बाद उसे 24 जून 2017 को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दौरान इशप्रीत के इलाज पर 4 लाख 83 हजार 300 रुपए का खर्च हुआ। इशप्रीत की मां ने इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम फाइल किया। लेकिन कंपनी ने उन्हें क्लेम नहीं दिया। जिस पर उन्होंने कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में केस फाइल किया। दोनों इंश्योरेंस कंपनियों ने फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनका क्लेम रिजेक्ट नहीं किया गया था। कंपनी की कुछ क्वेरीज थी, जिनका रिप्लाई नहीं दिया गया था। कंपनी ने दावा किया कि उनका क्लेम प्री-मैच्योर था और इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।