सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है…………….

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 गुजरात – गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि आधार कार्ड के साथ पेन लिंक करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है। इसका फैसला जब तक नहीं आता, तब तक आयकर पेन कार्ड के साथ आधार के साथ जोड़ने के नियम लागू कर रिटर्न भरने से नहीं रोक सकता। हाईकोर्ट एडवोकेट बंदीश सोपारकर ने 2017 में याचिका दायर की थी। जिसमें यह मांग की गई थी कि आधार कार्ड के साथ पेन कार्ड को जोड़ दिया जाता है, तो उसके बायोमेट्रिक डेटा लीक होने का भय रहता है। साथ ही पेन कार्ड नहीं जोड़ने के कारण सस्पेंड करने का निर्णय लिया जाता है, तो आवेदक अपना बैंक एकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता। इससे आधार के साथ पेन कार्ड अनिवार्य जोड़ने का आईटी विभाग का निर्णय गैरकानूनी है। आवेदक द्वारा उसके आधार कार्ड के साथ पेन कार्ड लिंक नहीं किए जाने से उसका पेन कार्ड सस्पेंड करने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। उल्लेखनीय है कि रोजर मैथ्यू के खिलाफ साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेडिंग है। इस पर जब तक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आधार के साथ पेन लिंक करने का नियम अनिवार्य नहीं किया जा सकता। ऐसा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है।