5 लाख रुपए जुर्माना…….

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चंडीगढ़-  चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने एक कस्टमर की अपील पर बड़ा फैसला सुनाते हुए पेप्सिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। कस्टमर ने एक दुकान से 35 रुपए की माउंटेन ड्यू की बोतल खरीदी थी लेकिन बोतल में एक प्लास्टिक का टुकड़ा पड़ा हुआ था। कंपनी को इस लापरवाही के लिए अब ढाई लाख रुपए कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने होंगे और ढाई लाख रुपए पीजीआई के पुअर पेशेंट फंड को देने होंगे। इसके अलावा कंपनी को 60 हजार रुपए हर्जाना भरना पड़ेगा और 25 हजार रुपए मुकदमा खर्च के देने होंगे। नयागांव के नवीन सेठी की अपील पर ये फैसला सुनाया गया है।फोरम के ऑर्डर पर उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को पब्लिक एनालिस्ट गवर्नमेंट लैब, चंडीगढ़ में टेस्टिंग के लिए भेजा था। लैब की रिपोर्ट ने उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को पीने के लिए अनसेफ बताया था। लेकिन फिर भी फोरम ने सेठी की शिकायत खारिज कर दी थी। इसलिए उन्होंने स्टेट कमीशन में फाइल की। लेकिन कमीशन ने अपील को मंजूर करते हुए कंपनी को इस लापरवाही के लिए दोषी माना। कमीशन ने कहा कि जो चीफ साफ नजर आ रही है उसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है