बिलासपुर – हफ्तेभर में शहर के चौक-चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस फिर वाहन चालकों से चालान काटते नजर आएगी। वाहन चालकों को पुराने दर पर ही चालान जमा करने होंगे। अंतर यही रहेगा कि अब चालान की रकम कैश में नहीं देनी पड़ेगी। आपको साथ में क्रेडिट या एटीएम कार्ड लेकर चलना पड़ेगा। मौके पर बॉयोमैट्रिक्स मशीन होगी। इससे माध्यम से ऑनलाइन चालान जमा हो जाएगा। नियमों का उलंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों से आधार कार्ड का नंबर मांगकर बॉयोमैट्रिक्स मशीन में अंगूठा लगवाएगी और एकाउंट से चालान की रकम कट जाएगी। बॉयोमेट्रिक मशीन आधार से लिंक होगा।
खाते में रकम नहीं तब जाना होगा कोर्ट – यदि आपके पास एटीएम कार्ड या खाते में रकम नहीं है तब आपको कोर्ट से अपनी गाड़ी छुड़ानी पड़ेगी। ट्रैफिक पुलिस आपको कोर्ट भेज देगी। वहां जाकर चालान की रकम जमा करनी होगी।
बिना हेलमेट 500, खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने पर 1000 देेने होंगे
अपराध चालान की रकम
18 साल से कम आयु के बच्चे का वाहन चलाना 1000
चालक लाइसेंस की मियाद खत्म होना 200
बिना रजिस्ट्रेशन कराए वाहन चलाना 500
बिना परमिट वाहन चलाना 2000
बिना फिटनेस के वाहन चलाना 1000
बिना बीमा कराए वाहन चलाना 300
वाहन में प्रेशन हार्न का उपयोग 200
खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाना 1000
बिना हेलमेट पहने वाहन चलाना 500
बिना प्रदूषण जांच की सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाना 400
बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना 200
बिना लाइसेंस वाहन चलाना 500
गृहमंत्री के आदेश से बंद था – वसूली की शिकायत के बाद प्रदेश के गृहमंत्री ने वाहन चालान पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्र से चालान के नए रेट आए पर इसे छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया गया। चालान बंद होने से चालक मनमानी पर उतर आए। इसके बाद पुराने दर पर चालान काटने के निर्देश दिए थे।
शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ेगा – मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अंतर्गत मामला कोर्ट जाता है। इसमें शराब पीकर गाड़ी चलाना शामिल है। शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो आपको नए नियम के तहत जुर्माने की रकम भरनी पड़ेगी और यह शुरू हो चुका है।