(नूहं)- कानून बनने के बाद हरियाणा के नूंह में पहली बार पुलिस ने पति के खिलाफ तीन तलाक का केस दर्ज किया है। आरोप है कि पति ने सास को फोन तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोलकर कहा कि तेरी लड़की को तलाक दे दिया। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पति काे तीन तलाक का आरोपी माना है। इसलिए ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड मैरिज एक्ट 2019’ के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उधर, उत्तरप्रदेश के मथुरा और मुंबई से सटे ठाणे जिले में भी तीन तलाक का केस सामने आया है।
दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराने से नाराज था पति -‘दो साल पहले मेरी शादी ढाढ़ोली के सलाउद्दीन से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुरालवाले दहेज के लिए तंग करते थे। इससे परेशान होकर मैंने नगीना थाने में 29 जुलाई को दहेज व मारपीट का मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस बात का पता जब सलाउद्दीन को चला तो, उसने मेरी मां को फोन पर कहा कि तेरी लड़की ने मेरे व मेरे परिजनों पर मुकदमा दर्ज करवाया है, इसलिए वह उसे तलाक दे रहा है। फिर उसने यह भी कहा कि अब अपनी लड़की को कहीं भी रखो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे कहीं मिल गई तो उसको जान से मार दूंगा।’-पीड़िता साजिदा
ट्रिपल तलाक में 3 साल की सजा का प्रावधान –