प्लास्टिक के सामान पर प्रतिबंध

0
2681

रायपुर-  राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही आदेश दिए हैं कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में प्लास्टिक से बने बर्तनों कप, प्लेट, चम्मच या कटोरी का इस्तेमाल अब नहीं होगा। यहां तक कि विज्ञापनों में और कैरी बैग के रूप में भी उपयोग नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार इसकी जांच और निगरानी के लिए प्रदेश स्तर पर एक समिति का गठन करेगी।
उपयोग नहीं करने को लेकर 100 रुपए के स्टांप पेपर पर देना होगा शपथ पत्र
आवास एवं पर्यावरण विभाग की ओर से प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी उद्योग, प्लास्टिक कैरी बैग, अल्प जीवन पीवीसी और क्लोरीनेटेड प्लास्टिक से बने विज्ञापन व प्रचार सामाग्री, बैनर, फ्लैक्स, होर्डिंग, फोम बोर्ड और कैटरिंग में प्रयुक्त सामाग्री कप, गिलास, प्लेट, कटोरी, चम्मच का निर्माण, भंडारण, विक्रय, परिवहन, आयात, उपयोग कोई भी व्यक्ति, दुकानदार, उद्योग, वेंडर, थोक व खुदरा विक्रेता नहीं करेंगे।  इसके साथ ही निर्देशित किया गया है कि व्यापारी, दुकानदारों को 100 रुपए के स्टांप पेपर पर इसके उपयोग नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा। जो भी प्लास्टिक के उत्पाद बनेंगे, उस पर निर्माता का नाम, पंजीकरण नंबर और प्लास्टिक का प्रकार लिखना अनिवार्य होगा। साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो के मुताबिक, मानकों के अनुरूप उत्पादों पर चिन्ह अंकित करने होंगे। जिससे प्लास्टिक की क्वॉलिटी, उसकी क्षमता व उसके प्रकार के बारे में जानकारी स्पष्ट हो सके।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here