सरकार ने नौकरीपेशा और कम आय वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी…

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होम लोन, हेल्थ इनश्योरेंस में खर्च आदि पर मिलने वाली छूट को जोड़ते हुए यह सीमा और बढ़ सकती है। इससे करीब 3 करोड़ करदाताओं को लाभ होगा।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जा रही है। इससे करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपये की बचत होगी।

अंतरिम बजट 2019: बड़ी डिफॉल्टर कंपनियों से 3 लाख करोड़ रुपये की वसूली की-गोयल

भविष्य निधियों तथा अन्य कर छूट वाले निवेश को मिलाकर 6.5 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पर कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नौकरीपेशा लोगों के लिए मानक छूट की सीमा 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। इससे करदाताओं को 4,700 करोड़ रुपये की बचत होगी।

TDS कटौती की सीमा 40 हजार तक बढ़ाई

ब्याज से होने वाली इनकम पर टीडीएस कटौती की सीमा सालाना 10 हजार रुपये बढ़ाकर 40 हजार रुपये तक करने का प्रस्ताव दिया। इससे उन वरिष्ठ लोगों तथा छोटे जमाकर्ताओं को फायदा होगा जो बैंकों एवं डाकघरों की जमाराशि के ब्याज पर निर्भर करते हैं। अभी तक ये जमाकर्ता 10 हजार रुपये प्रति वर्ष तक की ब्याज आय पर कटे कर का रिफंड मांग सकते थे।

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